NPS में निवेश के दो बड़े फायदे, Extra टैक्स सेविंग के साथ 45000 रुपये मंथली पेंशन!
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NPS Double benefit: टैक्स बचाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में आप अधिकतम 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं. आयकर कानून की 80CD (1B) धारा के तहत आप NPS में की जाने वाली बचत पर 80(C) के अतिरिक्त कर लाभ उठा सकते हैं.
निजी सेक्टर में काम करने वालों लोगों में टैक्स सेविंग (TAX Saving) को लेकर कई तरह के कंफ्यूजन होते हैं. अक्सर लोग जब फरवरी और मार्च महीने में सैलरी से टैक्स कट जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि कहां निवेश करके टैक्स बचाया जाए. हर कर्मचारी को 80c के तहत डेढ़ लाख रुपये तक छूट के बारे में पता है. लेकिन इससे ज्यादा कैसे बचाएं, इसको लेकर सही जानकारी नहीं होती है.
सवाल- कहां निवेश करने पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलते हैं?जवाब- सबसे पहले ये जान लीजिए कि सेक्शन 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के ही निवेश छूट के दायरे में आते हैं. जीवन बीमा प्रीमियम, डिफर्ड एन्युटी, PPF में योगदान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) के प्रीमियम का भुगतान, नॉन-कमुटेबल डेफर्ड एन्युटी के संबंध में भुगतान, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में निवेश, बच्चों के एजुकेशन फीस का पेमेंट (केवल ट्यूशन फीस),अप्रूव्ड डिबेंचर्स/शेयर्स/म्यूचुअल फंड्स में निवेश, 5 साल या उससे अधिक समय के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश, होम लोन के रिपेमेंट (केवल मूलधन राशि) और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में निवेश 80C के दायरे में आते हैं.
यानी इन सबमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश पर आयकर छूट पा सकते हैं. लेकिन इसके अलावा कहां निवेश कर आप तुरंत और इससे अधिक टैक्स बचा सकते हैं. इसके बारे में हम आपको बताते हैं. आपने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के बारे में जरूर सुना होगा. आज हम आपको इसमें निवेश के फायदे बताते हैं.
सवाल- टैक्स बचाने के लिए NPS में निवेश जरूरी क्यों?जवाब- टैक्स बचाने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में आप अधिकतम 50,000 रुपये जमा कर सकते हैं. आयकर कानून की 80CD (1B) धारा के तहत आप NPS में की जाने वाली बचत पर 80(C) के अतिरिक्त कर लाभ उठा सकते हैं. यानी अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो फिर इसमें 50 हजार रुपये तक निवेश अलग से आयकर छूट के दायरे में आएंगे. इस तरह से आप 80C को मिलाकर कुल 2 लाख रुपये तक निवेश पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
सवाल- क्या प्राइवेट जॉब वाले भी NPS में निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं? जवाब- जरूर, आप तुरंत एनपीएस खाता खुलवाकर अपनी सैलरी कटने से बचा सकते हैं. यही नहीं, टैक्स के अलावा भी एनपीएस एक शानदार रिटायरमेंट स्कीम है. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की शुरुआत जनवरी 2004 की गई थी. पहले इस योजना में केवल सरकारी कर्मचारी निवेश कर सकते थे. लेकिन साल 2009 में इसे सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. यानी हर कोई इस योजना का लाभ ले सकता है. अब बड़े पैमाने पर प्राइवेट जॉब करने वाले भी इस योजना से जुड़ रहे हैं.
सवाल- ये NPS क्या है?जवाब- टैक्स छूट के अलावा अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी बेहतर कमाई की तलाश में हैं तो NPS में खाता खुलवा सकते हैं. यह अकाउंट आप अपने नाम से या फिर अपनी पत्नी के नाम से ओपन करवा सकते हैं. इस स्कीम में 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद एक मुश्तकैश और मासिक पेंशन सुविधा मिलती है. यानी 60 साल के बाद आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे.
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