NPS के नियमों में बड़ा बदलाव, अब रिटायरमेंट पर मिलेंगे ज्यादा पैसे, क्योंकि 40% ज्यादा जमा करेगी सरकार
Zee News
अगर किसी बैंकिंग कर्मचारी की मौत हो जाती है तो NPS के तहत उसके परिवार को फैमिली पेंशन के रूप में लास्ट सैलरी की 30 फीसदी मिलेगी.
मुंबई: बैंक कर्मचारियों के परिवारों को राहत देने के लिए, सरकार ने न्यू पेंशन सिस्टम यानी NPS कंट्रीब्यूशन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का ऐलान किया है. इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के परिवार पेंशन को अंतिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है. सरकार के इस कदम से बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन 30,000 रुपये से 35,000 रुपये तक हो जाएगी. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संबोधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की. वर्तमान में सरकारी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों के पेंशन फंड (NPS) में बैंकों का योगदान 10% होता है. अब इसे 40% बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, हालांकि एंप्लॉयी की तरफ से मिनिमम कंट्रीब्यूशन को 10% पर निश्चित रखा गया है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे और महंगाई भत्ता के आधार पर होता है. महंगाई भत्ता और बेसिक पे को जोड़कर इसकी गणना की जाती है. इस घोषणा के साथ ही सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए NPS का नियम केंद्रीय कर्मचारियों की तरह हो गया है.More Related News