
NEET परीक्षा देने वाले दिव्यांग छात्रों को मिले खास सुविधाएं: याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट
NDTV India
छात्रा ने आरोप लगाया कि उसे NEET की परीक्षा पूरी करने के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय नहीं दिया गया और पेपर छीन लिया गया. यह मामला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष आया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NEET परीक्षा मामले में सुनवाई करते हुए परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए विशिष्ट (खास) सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया है. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के पर्यवेक्षकों को दिव्यांग छात्रों से निपटने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए. एक दिव्यांग छात्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां की हैं, जिसने पुन: परीक्षा/अनुग्रह अंक देने की मांग की है. दरअसल, छात्रा को डिस्ग्राफिया (एक सीखने की अक्षमता जो लिखने की क्षमता में कमी की ओर ले जाती है) है. छात्रा ने आरोप लगाया कि उसे नीट की परीक्षा पूरी करने के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय नहीं दिया गया और पेपर छीन लिया गया. यह मामला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष आया है.