Mutual Funds में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर, SEBI ने इन दो कंपनियों पर लगाई 32 करोड़ की पेनल्टी
Zee News
IL&FS Securities Services Ltd (ISSL), Allied Financial Services (AFSPL) और इसके तीन डायरेक्टर्स पर सेबी ने कड़ा एक्शन लिया है. इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स के ट्रांसफर में हेरफेर किया है.
नई दिल्ली: Mutual Funds Fraud: मार्केट रेगुलेटर SEBI ने IL&FS सिक्योरिटीज सर्विसेज (ISSL), अलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज (AFSPL) और तीन व्यक्तियों पर 32 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है. ये पेनल्टी तीन कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स के कथित ट्रांसफर में हुए फर्जीवाड़े को लेकर लगाई गई है. इसके अलावा भी सेबी ने कई निर्देश जारी किए हैं. SEBI ने 20 फरवरी, 20217 से लेकर फरवरी 2019 के दौरान इस मामले की गहन जांच करवाने के बाद 2 जुलाई को IL&FS Securities Services Ltd (ISSL), और Allied Financial Services (AFSPL) और इसके तीन डायरेक्टर्स के खिलाफ दो अलग आदेश जारी किए थे. ISSL एक क्लियरिंग मेंबर है जबकि AFSPL एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है. ISSL पर 26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए और कुछ निर्देश पारित करते हुए, सेबी ने कहा कि उसका आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन होगा.More Related News