Mumbai Police Commissioner: मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हाई कोर्ट का आदेश, तुरंत दें पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता
ABP News
Mumbai Police Commissioner: प्रतिमा नागराले के वकील पी. वी. नेल्सन राजन ने अदालत को सूचित किया था कि पिछले चार महीनों से हेमंत नागराले ने गुजारा भत्ता की राशि का भुगतान नहीं किया था
Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले को अपनी पूर्व पत्नी प्रतिमा उर्फ रानी हेमंत नागराले का बकाया गुजारा भत्ता यथाशीघ्र चुकाने का निर्देश दिया है.न्यायमूर्ति ए. ए. सईद और न्यायमूर्ति एस. जी. डिगे की खंडपीठ ने 15 नवम्बर को इस बाबत अपना आदेश पारित किया. प्रतिमा नागराले ने अर्जी दायर करके गुजारा भत्ता बढ़ाने और नागपुर अथवा पुणे जैसी अच्छी जगह पर आवास उपलब्ध कराने के निर्देश देने की मांग की थी.
प्रतिमा के वकील पी. वी. नेल्सन राजन ने अदालत को सूचित किया था कि पिछले चार महीनों से हेमंत नागराले ने गुजारा भत्ता की राशि का भुगतान नहीं किया था. उन्होंने आगे कहा कि यह पहली बार नहीं था जब नागराले ने गुजारा भत्ते की बकाया राशि के भुगतान में देरी की थी.अदालत ने कहा, ‘‘प्रतिवादी पति से यह उम्मीद की जाती है कि वह अगली तारीख तक बकाया गुजारा भत्ते का भुगतान कर देंगे.’’ इसके साथ ही न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए छह दिसंबर की तारीख मुकर्रर की.