Mumbai: मुंबई के कोर्ट का फैसला- पत्नी से जबरन सेक्स को गैर कानूनी नहीं कह सकते, पति को दी जमानत
ABP News
Mumbai: इस मामले में महिला ने अपने पति पर जबरन सेक्स का आरोप लगाया था. जिसके बाद आरोपी पति ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दी थी.
Mumbai: मुंबई की एक कोर्ट के फैसले के अनुसार, पत्नी से जबरन सेक्स को गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है. यहां की सेशन कोर्ट में आरोपी पति ने अपनी याचिका दायर की थी. इस याचिका में पति ने कहा था कि, उसकी पत्नी ने उस पर जो जबरन सेक्स करने का आरोप लगाया है वो गलत है. साथ ही उसने इस मामले में जमानत के लिए अर्ज़ी भी दी थी. एडिशनल सेशन जज संजयश्री जे घराट ने इस मामले में कहा कि, "आरोपी व्यक्ति महिला का पति है इसलिए ऐसा नहीं जा सकता है कि उसने कोई गैर कानूनी काम किया है." साथ ही कोर्ट ने इस मामले में महिला के पति को जमानत भी दे दी है. अभियोजन पक्ष के अनुसार महिला की शादी पिछले साल 22 नवंबर को हुई थी. महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि उसका पति और ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद से ही उसे परेशान कर रहे है दहेज की मांग कर रहे हैं. साथ ही महिला ने अपने पति पर जबरन सेक्स का आरोप भी लगाया. जिसके बाद आरोपी पति ने ज़मानत के लिए कोर्ट में याचिका दी थी.More Related News