
MP के ऑटोरिक्शा में नहीं बजेगा तेज आवाज में संगीत, स्पीड तय करने समेत कई पाबंदियां लागू
NDTV India
ट्रैफिक सिग्नल पर रेडलाइट उल्लंघन या तय लेन में गाड़ी नहीं चलाने पर जिस ऑटोरिक्शा चालक का साल में दो बार से अधिक मोटर यान अधिनियम के तहत चालान काटा जाएगा, उसे आइंदा इस वाहन को चलाने के काम पर नहीं रखा जा सकेगा.
मध्य प्रदेश की सड़कों पर ऑटोरिक्शा चालकों (MP Auto Rikshaw NEW Rules) को अक्सर तेज आवाज में गीत-संगीत (Loud Music) बजाते देखा जा सकता है, लेकिन राज्य में ऑटो रिक्शाओं के विनियमन के लिए तैयार मसौदे को मंजूरी मिल गई, तो लोक परिवहन के इन वाहनों में म्यूजिक सिस्टम लगवाना कायदों के उल्लंघन के दायरे में आ जाएगा और संबंधित गाड़ी का परमिट सजा के तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि "ऑटोरिक्शा विनियमन योजना 2021" के मसौदे में कहा गया है, "वाहन स्वामी अपने ऑटोरिक्शा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कराएगा और म्यूजिक सिस्टम (Music System) नहीं लगवाएगा." मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये नए नियम लागू किए गए हैं.More Related News