
Money Laundering Case: पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किलें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा
ABP News
Bombay Highcourt: पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को दो नवंबर को अदालत में पेश किया गया जहां उन्हें छह नवंबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया था.
Money Laundering Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने का विशेष अदालत का आदेश रविवार को रद्द कर दिया और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया. जज माधव जामदार की अवकाशकालीन पीठ ED की अर्जी पर सुनवाई कर रही है जिसमें देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के छह नवंबर को दिए आदेश को चुनौती दी गयी है.
देशमुख के वकील विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम ने अदालत को बताया कि वे याचिका के तथ्यों और इसके गुण-दोष के आधार पर उसका विरोध कर रहे हैं. वकीलों ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता ईडी की पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं. इसके बाद अदालत ने देशमुख को 12 नवंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया.