
Mob Lynching: झारखंड विधानसभा में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पारित, दोषियों को उम्रकैद तक की सजा...जानें- 10 बड़ी बातें
ABP News
Jharkhand News: झारखंड विधानसभा ने मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) के खिलाफ सरकार की तरफ से पेश किए गए विधेयक को पारित कर दिया है. आप भी जानें इससे जुड़ी खास बातें.
Jharkhand Assembly Winter Session: झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) ने मंगलवार को मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) के खिलाफ सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक को पारित कर दिया है. हालांकि, राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा (BJP) ने इसे हड़बड़ी में और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए लाया गया विधेयक बताते हुए सदन का बहिष्कार किया. भाजपा विधायकों के वॉकआउट के बीच सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेगा. तो चलिए आपको बताते हैं विधेयक की 10 बड़ी बातें.
1- 'झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021' में कहा गया है, अगर कोई मॉब लिंचिंग में शामिल रहता है और ऐसी घटना में पीड़ित की मौत हो जाती है तो दोषी को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 25 लाख रुपये तक जुर्माना देना होगा.