Marriage Age Bill: लड़कियों की शादी की उम्र संबंधित बिल लोकसभा में पेश, जानिए कब से अमल में आएगा कानून
ABP News
The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill: स्मृति ईरानी ने इस दौरान कहा कि सरकार इस बिल को स्थाई समिति को भेजना चाहती है.
Women Marriage Age Bill: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने मंगलवार को लड़कियों की शादी की उम्र सीमा से संबंधित विवाह निषेध (संशोधन) बिल, 2021 (The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill) लोकसभा (Lok Sabha) में पेश किया. उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार इस बिल को स्थाई समिति को भेजना चाहती है. साथ ही ये भी बताया कि इस बिल को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के दो साल बाद अमल में लाया जाएगा.
बिल पेश करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि बिल में प्रावधान किया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने वाले कानून के सभी प्रावधान राष्ट्रपति की मंज़ूरी के दो साल बाद अमल में आएंगे. उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और जातियों पर ये कानून लागू होगा. इन सभी कानूनों में भी बदलाव किया जाएगा.