Maharashtra News: कोरोना जांच के बहाने महिला के प्राइवेट पार्ट से Swab Sample लेने वाले आरोपी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने 10 हजार जुर्माना भी लगाया
ABP News
महाराष्ट्र के अमरावती की सेशन कोर्ट ने कोरोना जांच के नाम पर महिला के प्राइवेट पार्ट से Swab Sample लेने वाले एक विकृत लैब टेक्नीशियन को 10 साल की सजा सुनाई है और 10 हजार जुर्माना भी लगाया है.
मुंबई: अमरावती की सत्र अदालत ने कोरोना टेस्ट के नाम पर महिला के प्राइवेट पार्ट से Swab Sample लेने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है और जुर्माना भी लगाया है. गौरतलब है कि 20 जुलाई 2020 को अमरावती के बडनेरा ट्रॉमा केयर यूनिट में विकृत आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था. इस मामले में सभी राजनीतिक पार्टियों और समाजसेवी संगठनों ने आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग की थी.
लैब टेक्नीशियन ने महिला के प्राइवटे पार्ट से लिया Swab
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