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Madhya Pradesh News: शिवराज सरकार ने OBC आरक्षण का निकाला रास्ता, जारी किया ये निर्देश
ABP News
मध्यप्रदेश में बढ़े हुए 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण का लाभ देने का रास्ता सभी भर्तियों और परीक्षाओं के लिए साफ हो गया है.
मध्य प्रदेश में बढ़े हुए 27 फ़ीसदी ओबीसी आरक्षण का लाभ देने का रास्ता उन सभी भर्तियों और परीक्षाओं के लिए साफ हो गया है जिन पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई है. इस आशय का एक पत्र आज मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागों को जारी कर दिया गया है. ओबीसी वर्ग के लिए सरकार का यह निर्देश एक बड़ा राहत भरा फैसला माना जा रहा है क्योंकि ढाई साल से मध्य प्रदेश की ओबीसी आबादी को बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक जारी थी. बीते दिनों कानूनी पहलुओं और पक्षों को सुनने के बाद महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने अभिमत देते हुए स्पष्ट कर दिया था कि फिलहाल बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है. केवल तीन अलग-अलग भर्ती प्रक्रियाओ में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिए हैं.More Related News