
LoC समेत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 25Km के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं, केंद्र ने कहा
NDTV India
सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय आया है जब हाल ही में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन के जरिए हमले की घटना सामने आई थी. ड्रोन के नियमन से जुड़े एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा को बताया कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS) नियम 2021 को 12 मार्च 2021 को अधिसूचित किया गया है.
अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 25 किलोमीटर के दायरे के भीतर किसी भी तरह के ड्रोन या मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम (UAS) को उड़ाने की इजाजत नहीं है. नागर विमानन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि नियंत्रण रेखा (LoC), वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा (AGPL) समेत अंतरराष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी.More Related News