Lakhimpur Khiri Case: लखीमपुर कांड में हाईकोर्ट ने नकारी पुलिस की थ्योरी, आशीष मिश्रा को दी जमानत
ABP News
UP News: लखीमपुर कांड में पुलिस की थ्योरी को नकारते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है.
Lakhimpur Khiri Case Latest Update: लखीमपुर कांड में पुलिस की थ्योरी को नकारते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है. पुलिस ने अपनी जांच में दावा किया था कि 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा और उसके सहयोगियों ने लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में सोची समझी साजिश के तहत किसानों को थार जीप से कुचलकर मार दिया था. पुलिस ने आशीष और अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी. आशीष की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. आशीष मिश्रा शुक्रवार को लखीमपुर जेल से बाहर आ सकता है.
आशीष की जमानत याचिका पर करीब 3 सप्ताह पहले सुनवाई हुई थी और जस्टिस राजीव सिंह ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज आशीष को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए जस्टिस राजीव सिंह ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में किसानों के साथ जान गंवाने वाले थार जीप के चालक हरिओम मिश्रा और आशीष के करीबी शुभम मिश्रा और श्याम सुंदर की मौत से भी नजरें फेरी नहीं जा सकतीं. प्रदर्शनकारियों ने तीनों को बेरहमी से पीटा था जिसके चलते उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मारपीट के फोटो और वीडियो चार्जशीट के साथ प्रस्तुत किए थे. पुलिस ने तीनों की पिटाई करने वाले चार प्रदर्शनकारियों कुलविंदर सिंह, कर्मजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्र सिंह की पहचान कर उनको गिरफ्तार किया जबकि बाकी अन्य लोगों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है.