
Kerala HC: केरल हाई कोर्ट ने कहा- शराब की गंध आने का ये मतलब नहीं कि व्यक्ति नशे में है
ABP News
Kerala High Court: केरल हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, शराब की महज गंध आने से यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि व्यक्ति नशे में है.
Kerala High Court: केरल हाई कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ दर्ज मामला रद्द कर दिया है. दरअसल, ये मामला साल 2013 का है जब पुलिस ने सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर लिया था कि उसे जब एक आरोपी की पहचान कराने के लिए थाने बुलाया गया था तब वो शराब के नशे में था.
केरल हाई कोर्ट ने मामले पर कहा कि, शराब की महज गंध आने से यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि व्यक्ति नशे में है. न्यायमूर्ति सोफी थॉमस ने 38 वर्षीय सलीम कुमार के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया और कहा कि अन्य लोगों को परेशान किये बगैर निजी स्थान पर शराब पीना किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा.
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