Kashi Vishwanath Temple पर कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हाई कोर्ट में देगा चुनौती
Zee News
अयोध्या के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) पर विवाद शुरू हो गया है. मंदिर की जमीन का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराने के वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऑर्डर को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने नकार दिया है. बोर्ड ने कहा है कि वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा.
लखनऊ: काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने आपत्ति जताई है. बोर्ड ने इस फैसले को 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताते हुए ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है. बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी ने ज्ञानव्यापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) के इस फैसले को साल 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया और कहा कि वे इस फैसले को चुनौती देंगे. जिलानी ने कहा कि वहां 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी. यह बात अदालत मान चुकी है और आज नहीं, पहले ही मान चुकी है. फिर इस तरह के फैसले देने का क्या तुक है.More Related News