Karnal Kisan Mahapanchayat: कल करनाल समेत पांच जिलों में इंटरनेट रहेगा बंद, धारा 144 लागू
ABP News
Karnal Kisan Mahapanchayat: हरियाणा के गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, सोशल मीडिया के जरिए 'गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार पर काबू ' के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया गया है.
Karnal Kisan Mahapanchayat: किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ करनाल में मंगलवार को महापंचायत बुलाई गई है. साथ ही किसान ‘लघु सचिवालय’ का घेराव करने को लेकर अड़े हैं. इस बीच आज जिला प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दिया है और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद और पानीपत में इंटरनेट और एसएमएस सर्विस सस्पेंड करने का फैसला लिया है. हरियाणा सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, मंगलवार को पूरे दिन (24 घंटे के लिए) इंटरनेट और एसएमएस सर्विस सस्पेंड रहेगा. अधिकारियों ने बताया कि करनाल प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया. हरियाणा पुलिस द्वारा जारी एक परामर्श के अनुसार, मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (अंबाला-दिल्ली) पर मंगलवार को करनाल जिले में कुछ यातायात व्यवधान हो सकता है. ‘‘इसलिए, एनएच-44 का उपयोग करने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे करनाल शहर की यात्रा करने से बचें या सात सितंबर को अपने गंतव्य तक जाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें.’’More Related News