Judge Designated Oath: कल नियुक्त होने वाले 9 जजों में से 3 बन सकते हैं चीफ जस्टिस, जानिए क्या है इस पद पर पहुंचने की पूरी प्रक्रिया
ABP News
Judge Designated Oath: संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं. नियम के अनुसार नए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश वर्तमान चीफ जस्टिस भेजते हैं.
Judge Designated Oath: सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों के शपथ ग्रहण की चर्चा के बीच आप ने यह भी सुना होगा कि इनमें से 3 भविष्य में चीफ जस्टिस बन सकते हैं. यह भी कि जस्टिस बी वी नागरत्ना के रूप में 2027 में भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस मिलेगी. लेकिन उनका कार्यकाल सिर्फ 36 दिन का होगा. ऐसे में आपके मन में सवाल उठ सकता है कि यह कैसे तय होता है कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा और उसका कार्यकाल कितना होगा? इस लेख में हम इसी पर चर्चा करेंगे. यह भी जानेंगे कि सब कुछ परंपरा के हिसाब से चला तो आने वाले समय में कौन-कौन लोग देश के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे. कैसे होती है चीफ जस्टिस की नियुक्तिMore Related News