Jantar Mantar Hate Speech Case: क्या चार्जशीट में अश्विनी उपाध्याय का नाम नहीं है? दिल्ली पुलिस ने कही ये बात
ABP News
Jantar Mantar Case: डीसीपी ने कहा, 'ऐसी खबरें हैं कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर भड़काऊ भाषण मामले में अश्विनी उपाध्याय का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया है. यह तथ्यात्मक रूप से गलत है.
Jantar Mantar Case Chargesheet: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को जंतर-मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि चार्जशीट में अश्विनी उपाध्याय का नाम नहीं है. इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से सफाई दी गई है. डीसीपी (नई दिल्ली) दीपक यादव ने एक बयान में कहा, ''कुछ मीडिया संस्थान यह खबर चला रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर भड़काऊ भाषण मामले में अश्विनी उपाध्याय का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया है. यह तथ्यात्मक रूप से गलत है. 8 अन्य लोगों समेत अश्विनी उपाध्याय का नाम चार्जशीट में शामिल है.''
पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियांक नायक के सामने मंगलवार को चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें हिंदू रक्षक दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय का भी नाम था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उपाध्याय के अलावा दीपक सिंह, विनोद शर्मा, प्रीत सिंह, विनीत बाजपेयी और दीपक कुमार को गिरफ्तार किया था. इसमें से कई लोगों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है.