Jabalpur News: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पहुंचा पराली जलाने का मामला, याचिकाकर्ता ने की कार्रवाई की मांग
ABP News
जबलपुर: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अहम याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि कुछ लोगों के लिए कानून में परिवर्तन करोड़ों लोगों के मानव (Human Rights) अधिकारों का उल्लंघन है.
जबलपुर: खेतों में पराली (Parali) जलाने को अब प्रदूषण (Pollution) के कानून के बाहर ला दिया गया है. जिससे करोड़ों लोगों की जान से खिलवाड़ होगा. इस दलील के साथ एक महत्वपूर्ण याचिका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission) में दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि कुछ लोगों के लिए कानून में परिवर्तन करोड़ों लोगों के मानव (Human Rights) अधिकारों का उल्लंघन है.
पराली जलाने की घटना अपराध दायरे के बाहरपर्यावरण अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव द्वारा दायर की गई इस याचिका में कहा गया है कि खेतों में पराली जलाने को प्रदूषण कानून में उल्लेखित अपराध की धारा से बाहर कर दिया गया है. इस संबंध में किसान संगठनों को केंद्र सरकार द्वारा एक लिखित पत्र 8 दिसंबर 2021 को दिया गया है. सरकार के इस पत्र से साफ है कि अब पराली जलाने की घटना अपराध के दायरे में नहीं आएगी. तो अब किसान बिना किसी रोक-टोक के बेखौफ होकर पराली जलाएंगे.