
ITR Filing: Income Tax लायक कमाई नहीं, फिर भी भरना चाहिए टैक्स रिटर्न, मिलते हैं कई फायदे
Zee News
Income Tax Return: अगर आपकी कमाई इतनी कम है कि आप Tax exemption limit के नीचे आते हैं, तो कानूनन आपको ITR भरने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसा करके आप कई फायदों से हाथ धो बैठते हैं. इसलिए टैक्स एक्सपर्ट सभी को ITR भरने की सलाह देते हैं.
नई दिल्ली: Income Tax Return: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 है. कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम उम्र का है, जो सालाना 2.5 लाख रुपये कमाता है, उसे इनकम टैक्स से छूट मिलती है. कोई व्यक्ति जिसकी कुल कमाई टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा होती है, उसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. हम सभी को पता है कि 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये है, जबकि सुपर सीनियर सिटिजन यानी 80 साल से ऊपर के लिए ये सीमा 5 लाख रुपये है. अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स की सीमा से कम है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, क्योंकि इसके कई फायदे होते हैं.More Related News