ITR Alert! बस कुछ दिन बाकी, तुरंत फाइल कर लें अपना ITR; वरना देना पड़ेगा डबल TDS
Zee News
Income Tax Return Alert! टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए बेहद जरूरी खबर है. अब आपके पास सिर्फ 10 बचे हैं, अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) नहीं फाइल किया है तो अब आपको डबल कटौती (TDS) का भुगतान करना पड़ेगा.
नई दिल्ली: Income Tax Return: अगर आपने भी किसी कारणवश अबतक Income Tax रिटर्न नहीं भरा है तो जल्दी भर लीजिए. क्योंकि अगर आपने 30 जून तक रिटर्न नहीं भरा तो 1 जुलाई से आपको डबल TDS चुकाना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR नहीं भरने वालों के लिए सख्ती दिखाई है. वहीं, वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है. इसके साथ ही इनकम टैक्स का नया पोर्टल भी शुरू हो गया है. Finance Act, 2021 के नए नियमों के अनुसार, अगर कोई टैक्सपेयर लगातार दो साल से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे दोगुना TDS और TCS चुकाना होगा. अगर इन दो सालों TDS, या TCS का बकाया 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा है तो ऊंची दरों के हिसाब से टीडीएस देना होगा. यह नियम 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा. पीनल TDS और TCS की दरें 10-20 परसेंट होंगी, जो कि सामान्यतौर पर 5-10 परसेंट होती हैं.More Related News