IT नियमों के पालन के लिए दिल्ली HC ने ट्विटर को दिया आखिरी मौका
The Quint
Twitter India: दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों 2021 के पालन के लिए ट्विटर को एक आखिरी मौका दिया है. Delhi High Court has given Twitter one last opportunity for compliance of New IT Rules 2021.
दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों (IT Rules 2021) का पालन नहीं करने के लिए ट्विटर (Twitter India) को फटकार लगाई है. ट्विटर के हलफनामों से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कंपनी को मुख्य अनुपालन अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति पर दोबारा बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने पाया कि हलफनामों में आईटी नियमों 2021 का अनुपालन नहीं दिखाया गया है.जस्टिस रेखा पल्ली की सिंगल जज बेंच, ट्विटर के नए आईटी नियमों का अनुपालन नहीं करने को दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी."मुझे नहीं मालूम कि आपकी कंपनी क्या करना चाहती है. अगर करना है, तो पूरे दिल से पालन करें."जस्टिस पल्लीLiveLaw की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को आखिरी मौका देते हुए बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है. कोर्ट ने कहा, "हलफनामे में स्पष्ट रूप से उन व्यक्तियों की जानकारी होनी चाहिए जिन्हें मुख्य अनुपालन अधिकारी और निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. हलफनामे में ये भी कारण बताया जाएगा कि नोडल संपर्क व्यक्ति को अभी तक नियुक्त क्यों नहीं किया गया और उसे कितने समय में नियुक्त किया जाएगा."ट्विटर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि कंपनी साफ और स्पष्ट हलफनामा दाखिल करेगी. कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जुलाई को सुनवाई के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र है, अगर उसने आईटी नियमों का पालन नहीं किया है.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)ADVERTISEMENT...More Related News