
IT ऐक्ट की रद्द हो चुकी धारा 66A के तहत दर्ज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों से मांगा जवाब
NDTV India
IT Act Section 66A : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि आईटी ऐक्ट की धारा 66A प्रावधान को रद्द करने के बाद इसके तहत मामले दर्ज को बंद करना राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है.
सुप्रीम कोर्ट ने आईटी ऐक्ट की धारा 66ए ( IT Act Section 66A ) रद्द किए जाने के बावजूद इसके तहत लगातार केस दर्ज होने के मामले पर सोमवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायपालिका को हम अलग से देख सकते हैं, लेकिन पुलिस भी है. इस पर एक उचित आदेश की आवश्यकता है, क्योंकि यह इस तरह जारी नहीं रह सकता है. यह पुलिस के बारे में भी है.More Related News