
IT एक्ट की धारा 66A रद्द होने के बाद दर्ज हो रहे केस, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी
NDTV India
Supreme Court IT Act 66A : सुप्रीम कोर्ट ने धारा रद्द करने के बाद भी मुकदमें दर्ज करना चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक और परेशानी भरा बताया है. अदालत ने इस बारे में कुछ कदम उठाने की बात भी कही है.
सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A रद्द होने के बाद भी मामले दर्ज होने को लेकर नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने धारा रद्द करने के बाद भी मुकदमें दर्ज करना चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक और परेशानी भरा बताया है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद हैरानी भरा मामला है. हम इसको लेकर कोई कदम उठाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह जवाब दो हफ्ते में देने को कहा गया है.More Related News