
IT अधिनियम को नया रूप देगी सरकार, शुरुआत में पीडीपी विधेयक पर होगा ध्यान
ABP News
सचिव ने उद्योग के एक कार्यक्रम में कहा कि आईटी अधिनियम को नया रूप देने की जरूरत है. अधिनियम 2000 में लागू हुआ और आखिरी बार इसमें 2008 में संशोधन किया गया.
नई दिल्ली: सरकार नई तकनीक और उद्योग के घटनाक्रमों की जरुरतों पर ध्यान देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को नया रूप देने की योजना बना रही है. सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी. इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सचिव अजय प्रकाश साहनी ने कहा कि सरकार का ध्यान पहले निजी डेटा सुरक्षा (पीडीपी) विधेयक लाना है. सचिव ने उद्योग के एक कार्यक्रम में कहा, 'आईटी अधिनियम को नया रूप देने की जरूरत है. अधिनियम 2000 में लागू हुआ और आखिरी बार इसमें 2008 में संशोधन किया गया.' साहनी ने कहा कि आईटी अधिनियम की समीक्षा करने की जरूरत है क्योंकि इस समय कई मुद्दों में काफी बदलाव आ गया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया मंचों के लिए बनाए गए नए आईटी नियमों से उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को मजबूती मिली है.More Related News