
ISRO जासूसी केस : SC ने कहा, 'नंबी नारायण को फंसाने के मामले में केरल पुलिस के पूर्व अफसरों पर कार्यवाही करे CBI'
NDTV India
ISRO spying case: इससे पहले नंबी नारायण की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. नंबी नारायण ने अपनी अर्जी में केरल के पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यू और अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. दरअसल, सिबी मैथ्यू ने ही इस जासूसी कांड की जांच की थी.
इसरो (ISRO) के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण (Nambi Narayanan) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीआई (CBI) को कहा कि वो इस मामले में जांच पूरी कर कानून के मुताबिक कार्यवाही करे. जब FIR दर्ज हो चुकी है तो कानून अपना काम करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब FIR के बाद सीबीआई अपनी जांच करे और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करे, ये जांच और कानूनी कार्यवाही अपनी FIR और जांच के आधार पर हो.जांच जस्टिस डीके जैन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर न हो, सीबीआई ये जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर न करे. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के पास कानून के मुताबिक उपाय मौजूद हैं जिनका वो प्रयोग कर सकते हैं.More Related News