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IPC Section 103: संपत्ति की निजी सुरक्षा के अधिकार का विस्तार बताती है धारा 103
AajTak
आईपीसी की धारा 103 (IPC Section 102) यह बताती है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु के कारण तक कब होता है?? आइए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 103 इसके बारे में क्या बताती है?
Indian Penal Code: भारतीय दंड संहिता में आत्मरक्षा (Self defense) के प्रावधान अलग-अलग हालात के मुताबिक परिभाषित (Define) किए गए हैं. जिन्हें आईपीसी की धारा 96 (Sction 96) से लेकर धारा 106 (Section 106) तक दर्ज किया गया है. इसी तरह से आईपीसी की धारा 103 (IPC Section 103) यह बताती है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु के कारण तक कब होता है? आइए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 103 इसके बारे में क्या बताती है? आईपीसी की धारा 103 (Indian Penal Code Section 103) भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 103 (Section 103) में बताया गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु के कारण तक कब होता है? IPC की धारा 103 के मुताबिक, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार (Extension of authority) धारा 99 (IPC Section 99) में वर्णित निर्बन्धनों के अध्यधीन (Subject to the stated restrictions) दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छया (Voluntarily causing death or other harm to the offender) कारित करने तक का है, यदि वह अपराध (Offence) जिसके किए जाने के, या किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग (Exercise of authority) का अवसर आता है, एतस्मिनपश्चात् प्रगणित भांतियों (Hereinafter-calculated methods) में से किसी भी भांति का है, अर्थात:–
पहला- लूट (Robbery)
दूसरा- रात्रौ गृह-भेदन (House-breaking by night)
तीसरा- अग्नि द्वारा रिष्टि (Mischief by fire),जो किसी ऐसे निर्माण, तंबू या जलयान (Building, tent or vessel) को की गई है, जो मानव आवास (Human dwelling) के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा (Custody of property) के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है.
चौथा- चोरी, रिष्टि या गृह-अतिचार (Theft, mischief or house-trespass) जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है, जिनसे युक्तियुक्ति रूप (rational form) से यह आशंका कारित हो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के ऐसे अधिकार का प्रयोग (Exercise of authority) न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपहति (Death or grievous hurt) होगा.
साधारण भाषा में कहें तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आईपीसी की धारा 103 के मुताबिक -
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