Income Tax: Taxable Income नहीं, फिर भी कट गया टैक्स! जानिए कैसे मिलेगा रिफंड?
Zee News
Income Tax Rules: वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन अब 30 सितंबर, 2021 कर दी गई है. ITR सभी को भरना चाहिए भले ही वो टैक्सेबल ब्रैकेट में आते हैं या नहीं, क्योंकि कई बार सैलरी टैक्सेबल नहीं होने पर भी टैक्स कट जाता है या जितना टैक्स कटना चाहिए उससे ज्यादा टैक्स कट जाता है.
नई दिल्ली: Income Tax Rules: अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी सैलरी टैक्सेबल नहीं है फिर भी उनका TDS कट गया, या जितनी टैक्सेबल सैलरी है उससे ज्यादा TDS कट गया. अब वो इसे वापस कैसे पाएं. इसका तरीका बेहद आसान है, चलिए आपको बताते हैं. अगर आपकी कंपनी ने टेक्सेबल सैलरी से ज्यादा TDS काट लिया है, तो आप TDS रिटर्न भरें. IT डिपार्टमेंट (Income Tax Department) आपकी सैलरी पर बनने वाला टोटल टैक्स कैलकुलेट करेगा, अगर ये टैक्स आपकी कंपनी की ओर से काटे गए टैक्स से कम होगा तो बाकी टैक्स की रकम आपको रिफंड (Refund) कर दी जाएगी. अगर कंपनी की ओर से काटी गई रकम कम है और टैक्सेबल (Payble Taxable) ज्यादा है तो IT डिपार्टमेंट आपको बकाया TDS जमा करने को कहेगा. याद रहे कि आपको रिटर्न दाखिल करते समय अपने बैंक का नाम IFSC कोड जरूर लिखना है, तभी रिफंड आपके खाते में आएगा.More Related News