
Income Tax Saving Tips: बच्चों के लिए किया है निवेश तो उठा सकते हैं टैक्स छूट का लाभ, जानें कैसे
ABP News
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले यह जरूर पता कर लेना चाहिए कि आप किन खर्चों या निवेश पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं.
वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल किया जा सकता है. अगर आप इस तारीख तक इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले यह जरूर पता कर लेना चाहिए कि आप किन खर्चों या निवेश पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चों पर किए गए निवेश पर भी टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. ट्यूशन फीस पर राहतMore Related News