Income Tax Return: 31 दिसंबर तक नहीं भर पाए इनकम टैक्स रिटर्न, परेशान ना हो आपके पास है और मौका
ABP News
Income Tax Return: आपको बता दें कि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक ITR समय पर न भर पाने की सूरत में धारा 234 ए के तहत उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है.
Income Tax Return: यह तो हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return) करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 (Last Date of Income Tax Return) निकल चुकी है. लेकिन, बहुत से लोग ऐसे भी है जो इस तारीख तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाएं. ऐसे में वह बेहद परेशान है. लेकिन, आपके परेशान होने की जरूरत नहीं है. लेट फीस (Late Fees of Income Tax Return) देने के साथ आप 31 मार्च 2022 तक ITR दाखिल कर सकते हैं.
कितनी होगी लेट फीस?आपको बता दें कि इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत तय समय तक ITR समय पर न भर पाने की सूरत में धारा 234 ए के तहत उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है. इसके साथ ही वह 31 मार्च 2022 तक 5 हजार के जुर्माने के साथ ITR दाखिल कर सकता है. अगर आपकी कुल सालाना आय (Annual Income) 5 लाख रुपये से कम है तो आप 1 हजार रुपये का जुर्माना देकर भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. 2.50 लाख से कम की सालाना आय पर आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा.