Income Tax Return भरने के लिए जारी हुआ नया ITR फॉर्म, मिलेगा नए टैक्स सिस्टम को चुनने का विकल्प
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Income Tax returns (ITR) फॉर्म्स में टैक्सपेयर्स से ये भी पूछा गया है कि क्या वो नए टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) को अपनाएंगे या पुराने के साथ ही जारी रखेंगे. CBDT ने बताया है कि पिछले साल के मुकाबले ITR फाइलिंग के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया है.
नई दिल्ली: New ITR Form: Income Tax Department ने वित्त वर्ष 2020-21 के IT रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स (CBDT) ने ये जानकारी दी है. CBDT ने कहा है कि कोरोना महामारी और टैक्सपेयर्स (Taxpayers) की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुराने फॉर्म के मुकाबले नए ITR फॉर्म में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं. सिर्फ कुछ जरूरी बदलावों को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में संशोधनों की वजह से रखा गया है. Income Tax returns (ITR) फॉर्म्स में टैक्सपेयर्स से ये भी पूछा गया है कि क्या वो नए टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) को अपनाएंगे या पुराने के साथ ही जारी रखेंगे. CBDT ने बताया है कि पिछले साल के मुकाबले ITR फाइलिंग के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया है. नोटिफाई किया गया आईटीआर फॉर्म लिंक पर मिल जाएगा.More Related News