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Income Tax Return भरने की अंतिम तारीख बढ़ी, रिटर्न भरने से पहले जान लें सभी जरूरी बातें
Zee News
Income Tax Return Deadline: इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स जो मार्च 31 को खत्म हुए पिछले वित्त वर्ष (2020-21) के लिए ITR-1 या ITR 4 दाखिल करते हैं, उन्हें 31 जुलाई तक ये करना होता है. कंपनियों और फर्म जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी होता है, उनके लिए ये डेडलाइन 31 अक्टूबर होती है. लेकिन टैक्सपेयर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये तारीखें अब आगे बढ़ गईं हैं.
Income Tax Return Deadline: इनकम टैक्स विभाग ने कोरोना महामारी की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 के लिए IT रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. इससे न केवल इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि मौजूदा माहौल में परेशानियों से जूझ रहे कारोबारियों के ऊपर से भी कंप्लायंस का बोझ कम होगा. इनकम टैक्स नियम के मुताबिक, इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स जो मार्च 31 को खत्म हुए पिछले वित्त वर्ष (2020-21) के लिए ITR-1 या ITR 4 दाखिल करते हैं, उन्हें 31 जुलाई तक ये करना होता है. कंपनियों और फर्म जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी होता है, उनके लिए ये डेडलाइन 31 अक्टूबर होती है. लेकिन टैक्सपेयर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये तारीखें अब आगे बढ़ गईं हैं.More Related News