Income Tax Return: जून की इस डेडलाइन को न करें मिस, नहीं तो देना पड़ सकता है ज्यादा चार्ज
ABP News
वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए टीडीएस दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले, टीडीएस दाखिल करने की तिथि 31 मई थी. टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय कुछ मुख्य चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. आईए, ऐसी ही कुछ जरूरी चीजों के बार में आपको बताते हैं.
नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है. वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए टीडीएस दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है. इससे पहले, टीडीएस दाखिल करने की तिथि 31 मई थी. इस तरह फॉर्म 16 जारी करने की तारीख भी 15 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है. टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय कुछ मुख्य चीजों का ध्यान रखाना चाहिए. नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए जोडा कॉलम लेटेस्ट टीडीएस रिटर्न फाइलिंग फॉर्म में उन कर्मचारियों के लिए एक और कॉलम जोड़ा गया है जो नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना चाहते हैं. टैक्स2विन के सह-संस्थापक और सीईओ अभिषेक सोनी के मुकाबिक, टीडीएस रिटर्न दाखिल करते समय, नियोक्ता को उन लोगों के लिए ऑप्शन का चयन करना होगा जो नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने जा रहे हैं.More Related News