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Income Tax Notice: अगर Cash लेन-देन में कर दी ये गलती! तो आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस
Zee News
Cash Transaction Notice: जमाना डिजिटल लेनदेन का है, क्योंकि ये बेहद आसान और तेज है. सरकार ने भी ज्यादातर पेमेंट्स के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को अनिवार्य बनाया है ताकि वित्तीय लेन-देन पर नजर रखी जा सके.
नई दिल्ली: Cash Transaction Notice: जमाना डिजिटल लेनदेन का है, क्योंकि ये बेहद आसान और तेज है. सरकार ने भी ज्यादातर पेमेंट्स के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को अनिवार्य बनाया है ताकि वित्तीय लेन-देन पर नजर रखी जा सके. बावजूद इसके कैश में पेमेंट करने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि इनकम टैक्स विभाग की नजर तब भी इन पर रहती है. एक लिमिट से ज्यादा कैश लेन-देन पर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है. आपको बता दें कि बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर कोई बड़े कैश ट्रांजैक्शन करता है तो इसकी जानकारी उन्हें इनकम टैक्स विभाग को देनी ही होती है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो डिजिटल की बजाय कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं तो आपको खुद मुसीबत को दावत दे रहे हैं. हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे कैश ट्रांजैक्शन जिससे आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है.More Related News