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Income Tax: ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, फिर भी लगेगी पेनल्टी! जानिए आप पर कितना लगेगा चार्ज
Zee News
Income Tax Return: अपना इनकम टैक्स रिटर्न जितनी जल्दी हो भर डालिए, क्योंकि अगर आप ये मानकर बैठे हैं कि अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, तो हम आपको बतात दें कि ये देरी आपको भारी पड़ सकती है.
नई दिल्ली: Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर, 2021 तक जरूर बढ़ा दी है, लेकिन डेडलाइन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको दंडात्मक ब्याज चार्ज से राहत मिल गई है, जिसका भुगतान सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स के केस में आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी के मामले में जरूरी होता है. Times Now News पर छपी खबर के मुताबिक दरअसल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तीन सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहत टैक्सपेयर्स को बकाया टैक्स पर इंटरेस्ट देना जरूरी होता है, अगर उसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में देरी होती है. सेक्शन 234A के मुताबिक, ITR फाइलिंग में देरी पर ब्याज लगता है. मान लीजिए कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2021 है और आपने 6 अगस्त, 2021 को फाइल किया. तब ऐसे केस में बकाया टैक्स अमाउंट पर हर महीने 1 परसेंट के हिसाब से ब्याज लगेगा. इस मामले में पूरे एक महीने का ब्याज चार्ज देना होगा, यानी 6 दिन की देरी को पूरे एक महने की देरी माना जाएगा.More Related News