
Income Tax in Gold Investment: सोने में निवेश के चारों तरीकों पर देना होगा इनकम टैक्स, जानें कितना लगेगा कर
ABP News
सोने में भी निवेश किया है तब भी आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी हैती है. आईटीआर से जुड़े मामलों के जानकारों के अनुसार सोने में निवेश के तरीके के आधार पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है.
आयकर विभाग ने 2020-21 के लिए कुछ दिन पहले आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर सभी कर दाताओं को बड़ी राहत दी है. इससे पहले आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 सितंबर 2021 थी. इनकम टैक्स के रिटर्न भरते समय आपको अपने कमाई से लेकर निवेश तक की सारी जानकारियां देनी पड़ती है. आपने अगर सोने में भी निवेश किया है तब भी आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी हैती है.
आईटीआर से जुड़े मामलों के जानकारों के अनुसार सोने में निवेश के तरीके के आधार पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. गोल्ड बॉन्ड के जरिए सोने में निवेश करने वालों के लिए फिजिकल सोना खरीदने वालों की तुलना में अलग टैक्स देनी होगी. आज हम आपको सोने में निवेश के चारों तरीकों पर किताना टैक्स भुगतान करना होगा इसकी जानकारी देंगे.