Income Tax विभाग ने दी बड़ी राहत! 50 लाख रुपये से ज्यादा के शेयरों की खरीद पर TDS काटने की जरूरत नहीं
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TDS on Shares and commodities: 1 जुलाई से TDS को लेकर नए नियम लागू हुए हैं, जो सभी तरह के सामानों की खरीद-फरोख्त पर लागू हैं, लेकिन शेयर और कमोडिटी के लेन-देन को इस प्रावधान से बाहर रखा गया है.
नई दिल्ली: TDS on Shares and Commodities: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए किसी भी मूल्य के शेयर या कमोडिटी खरीदने वाले व्यवसायों को लेनदेन पर टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही उनकी कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा हो. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 जुलाई, 2021 से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के लिए नए प्रावधान को लागू किया है, जो कि 10 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले व्यवसायों पर लागू होगा. ऐसे व्यवसायों को किसी निवासी को एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक के सामान की खरीद के लिए भुगतान करते समय 0.1 परसेंट TDS काटना होगा. हालांकि CBDT ने ये साफ किया है कि ये प्रावधान किसी स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर या कमोडी के लेन-देन पर लागू नहीं होगा.More Related News