
Housing Society GST: अब अगर सोसायटी की मेंटेनेंस फीस में इससे ज्यादा ली गई रकम तो देना पड़ेगा मोटा टैक्स
ABP News
Housing Society GST: आप जिस हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं वहां भी मेंटेनेस देना ही पड़ता होगा. ये खबर सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है. अगर 7500 से ज्यादा दे रहे हैं फीस तो अब 18% GST भी देना पड़ सकता है.
Housing Society GST: हाउसिंग सोसाइटी के रखरखाव पर लगने वाले शुल्क के ऊपर जीएसटी को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर फैसला आ गया है. अग्रिम निर्णय प्राधिकरण AUTHORITY FOR ADVANCE RULINGS यानि AAR के फैसले के मुताबिक, हर महीने 7500 रुपये से ज्यादा के रखरखाव शुल्क पर अब 18 फीसदी GST भी देना होगा.
GST AAR की महाराष्ट्र पीठ ने अपने फैसले में कहा, अगर हाउसिंग सोसाइटी के प्रति फ्लैट का रखरखाव शुल्क हर महीने 7500 रुपये से ज्यादा होगा, तो पूरी राशि पर 18 फीसदी दर से जीएसटी चुकाना होगा.
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