Hijab Row पर कोर्ट में सुनवाई जारी, मुस्लिम छात्राओं की दलील- जब लॉकेट-चूड़ी-क्रॉस पर नहीं प्रतिबंध तो हिजाब पर क्यों सवाल?
ABP News
Hijab Row: कर्नाटक सरकार हिजाब विवाद पर साफ कर चुकी है कि हाईकोर्ट का अंतरिम फैसला जो भी होगा उसका पालन किया जाएगा.
Hijab Row: हिजाब विवाद (Karnataka Hijab Row) पर देशभर में हंगामा बरपा हुआ है. कर्नाटक हाईकोर्ट में मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है इसी कड़ी में आज भी कोर्ट दोपहर 2.30 बजे हिजाब विवाद पर सुनवाई करेगा. बुधवार को हुई सुनवाई में मुस्लिम छात्राओं की ओर से कई दलीलें पेश की गईं. वकील ने कहा- लॉकेट, क्रॉस, चूड़ी, बिंदी पहनने पर प्रतिबंध नहीं तो सरकारी आदेश में सिर्फ हिजाब पर ही सवाल क्यों है?
वहीं, कर्नाटक सरकार हिजाब विवाद पर साफ कर चुकी है कि हाईकोर्ट का अंतरिम फैसला जो भी होगा उसका पालन किया जाएगा. सीएम बसवराज बोम्मई ने विधानसभा में ये बात कही है. वहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेन्द्र ने प्रदर्शनकारियों को दो टूक कहते हुए कहा कि अगर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी.