Hijab Row: कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग का सर्कुलर- क्लास में हिजाब, शॉल और इसी तरह की किसी भी चीज पहनने पर रोक
ABP News
Karnataka Hijab News: मुस्लिम छात्राओं ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय से अपील की कि उन्हें कम से कम शुक्रवार और रमजान के महीने में हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए.
Karnataka Hijab Row: कर्नाटक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अगले आदेश तक स्कूली छात्रों को भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब, या धार्मिक झंडे और इसी तरह की किसी भी चीज को कक्षाओं के अंदर पहनने से रोक लगाई है. विभाग ने अगले आदेश तक दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है. वहीं दूसरी ओर हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ लड़ रही मुस्लिम छात्राओं ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय से अपील की कि उन्हें कम से कम शुक्रवार और रमजान के महीने में हिजाब पहनकर कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाए.
मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने दावा किया कि हिजाब पर प्रतिबंध पवित्र कुरान पर प्रतिबंध लगाने के बराबर है. उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में हिजाब विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं पर विचार लंबित रखते हुए पिछले सप्ताह सभी विद्यार्थियों को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब पहनने और कोई भी धार्मिक ध्वज लाने से रोक दिया था.