HEAT OF THE MOMENT: आफताब के कोर्ट में बयान के क्या-क्या हैं कानूनी पहलू, एक्सपर्ट से समझिए
AajTak
दिल्ली में श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस में आरोपी आफताब ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में कहा कि जो कुछ हुआ, वो सिर्फ HEAT OF THE MOMENT था. हमने इसे समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. कपिल सांखला से बातचीत की. सांखला ने इस बयान का विश्लेषण किया है. उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं को वैज्ञानिक साक्ष्यों (scientific evidences) पर कड़ी मेहनत करनी होगी.
दिल्ली में श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस में आरोपी आफताब की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. मंगलवार को उसका पॉलिग्राफ टेस्ट किया गया. बुधवार को दिल्ली पुलिस फिर उसे फोरेंसिक लैब लेकर जाएगी. बताया जा रहा है कि आरोपी आफताब ने साकेत कोर्ट में पेशी के दौरान जज के सामने कहा कि जो कुछ भी हुआ, वो HEAT OF THE MOMENT था. यानी जो उसने किया, वो बिना सोचे समझे गुस्से में किया. आइए जानते हैं इसके मायने...
HEAT OF THE MOMENT और Law of Court को समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉ. कपिल सांखला से बातचीत की. सांखला ने इस बयान का विश्लेषण किया है. उन्होंने बताया कि अभियुक्त के बयान का कानून की नजर में तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि वह इकबालिया बयान (स्वीकारात्मक) ना हो और वह भी तब, जब वह न्यायिक इकबालिया बयान हो. यानि मजिस्ट्रेट के समक्ष कलमबंद बयान ही मायने रखता है.
उन्होंने आगे कहा- यदि बयान के जरिए कोई बात स्वीकार या प्रगट की जाती है तो उस बयान के सिर्फ आंशिक हिस्से का ही उपयोग किया जा सकता है. सांखला का कहना था कि कोर्ट के अनुसार वह जो भी बयान दे रहा है, वह महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि वह जांच को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है. वह जांच प्रक्रिया को गलत दिशा देने या देरी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है.
उन्होंने बताया कि पहली बार जब उसने यह कहते हुए बयान दिया कि मैं इन्फ्लुएंस में हूं तो सिर्फ इन्फ्लुएंस में रहने वाला व्यक्ति उसकी मदद करने वाला नहीं है. जब तक कि वह यह नहीं दिखाता कि वह नहीं जानता कि कोई उसे नशीली दवा दे रहा है या यदि वह आदी था और नहीं जान रहा था कि क्या हो रहा है.
एक्सपर्ट ने ये पॉइंट भी जरूरी बताए... - Heat of The Moment कहने से अभियुक्त के बयान के आधार पर केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. क्योंकि वह खुद हथियार लेकर घर आया था, उसने हत्या के मामले से पहले मैपिंग की थी. इससे केस कमजोर नहीं होगा, बल्कि जांच पटरी से उतर जाएगी. - जांचकर्ताओं को वैज्ञानिक साक्ष्यों (scientific evidences) पर कड़ी मेहनत करनी होगी. इससे पुलिस को कोर्ट में काफी मदद मिलेगी. - इस समय केस मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन दूसरी ओर मामले की जांच अभी शुरू ही हुई है. - इस केस में वैज्ञानिक प्रमाण मुख्य भूमिका निभाएंगे. - पुलिस को ढिलाई नहीं करनी होगी. इस समय सबूत जुटाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी.
आफताब की चार दिन की पुलिस रिमांड बढ़ी
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम लगेज पॉलिसी लेकर आए हैं, जब भी हम कुछ लागू करते हैं, तो हमें सुझाव मिलते हैं, जनता की मांग थी कि दूध और सब्जी का उत्पादन करने वाले या सप्लाई करने वाले किसानों को हमारी बसों में रियायत दी जाए, हमने उनकी मांग को स्वीकार किया और दूध और सब्जी सप्लायरों के लिए टिकट हटा दिए हैं.
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में हाईलेवल बैठक बुलाई. इस दौरान भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया. कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है, इसमें चेन्नई, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं.
हिंदू संगठन 'बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोते' एक बयान में कहा कि वकील सैफुल इस्लाम की हत्या में कोई सनातनी शामिल नहीं है. एक समूह सुनियोजित हत्या को अंजाम देकर सनातनियों पर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है. हिंदू संगठन ने चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की तत्काल बिना शर्त रिहाई और चिटगांव हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है.
महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है. एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है. राजभवन जाकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा. शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंपा. इस दौरान डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे. लेकिन अभी तक नए मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है.