
Haryana News: हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक हटी
ABP News
Haryana News: हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण पर राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है.
Haryana News: प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने के मामले में हरियाणा सरकार (Haryana Government) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षित रखने के कानून पर हाई कोर्ट की रोक को हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से 4 हफ्ते में मामले पर फैसला लेने के लिए कहा है.
हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि वह फिलहाल आरक्षण लागू न करने वाले उद्योगों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे. हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हाई कोर्ट ने बिना उसे पक्ष रखने का मौका दिए कानून पर एकतरफा रोक लगा दी थी.