
Haryana Corona Guidelines: ओमिक्रोन संकट के बीच हरियाणा सरकार ने जारी की ये गाइडलाइंस, 1 जनवरी से जानें क्या बदल जाएगा?
ABP News
अनिल विज ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती की जाएगी. इसके लिए अधिकारियों को जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं.
Haryana Covid-19 News: हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बुधवार को कहा कि राज्य में एक जनवरी से भीड़ वाले स्थलों जैसे मॉल, सिनेमा हॉल और रेस्तरां में ऐसे लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी. जिन्होंने कोविड की दोनों डोज नहीं ली है. हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए विज ने यह घोषणा की.
'वैक्सीनेशन बहुत जरूरी'उन्होंने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि वैक्सीन ही कोविड-19 और वायरस के अलग-अलग वेरिएंट से सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता है. इसलिए इसकी दोनों डोज लेना बहुत ही आवश्यक है. अनिल विज ने यहां हरियाणा विधानसभा में कहा, "एक जनवरी 2022 से टीके की दोनों खुराक नहीं लेने वाले किसी भी पात्र व्यक्ति को मॉल, होटल, रेस्तरां, शादी घर, सिनेमा हॉल, दफ्तरों, बैंक या भीड़ जुटने वाले किसी स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी." उन्होंने का कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं.