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Gold Mandatory hallmarking के नियम को लेकर HC का फैसला, डेडलाइन बीतने पर नहीं लगेगा जुर्माना
Zee News
बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court) से ज्वैलर्स को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट के ताजा फैसले में अब 14 जून तक हॉलमार्क नियम पालन नहीं करने पर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं.
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court) से ज्वैलर्स को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट के ताजा फैसले में अब 14 जून तक हॉलमार्क नियम पालन नहीं करने पर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं. हाई कोर्ट की नागपुर बैंच (Nagpur Bench) ने ये फैसला सुनाया है. दरअसल ज्वैलर्स ने अपनी याचिका में अदालत से कहा था कि उनके लिए 1 जून से पूरी तरह से हॉलमार्किंग लागू करना संभव नहीं है. बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के इस आदेश से करीब 5 लाख ज्वैलर्स को फौरी राहत मिली है. गौरतलब है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के प्रावधानों के तहत देश में गोल्ड ज्वैलरी (Gold Jewellery) पर हॉलमार्किंग 1 जून 2021 से अनिवार्य होने जा रही है. नए नियम के लागू होने के बाद ज्वैलर्स बिना हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वैलरी न ही स्टोर कर सकेंगे और न ही बेच सकेंगे.More Related News