Firecrackers Ban: बंगाल में पटाखों पर लगी रोक, दिवाली और छठ पर केवल 2 घंटे फोड़ सेकेंगे ग्रीन पटाखे
ABP News
Firecrackers Ban: पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में केवल हरे पटाखे ही बेचे जा सकते हैं.
Firecrackers Ban: पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूबीपीसीबी) ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में केवल हरे पटाखे ही बेचे जा सकते हैं. वहीं, निर्देश में कहा गया है कि ऐसे पटाखे को सिर्फ दो घंटे रात 8 बजे से 10 बजे के बीच फोड़े जा सकेंगे. दिवाली के दौरान और छठ पूजा पर दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है. पटाखों को लेकर जारी गाइड लाइन पर पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि छठ पूजा के दौरान 2 घंटे सुबह 6-8 बजे और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या 11:55 बजे से 12:30 बजे तक 35 मिनट फोड़े जाने की अनुमति है.
पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि राज्य में इस संबंध में अगले आदेश तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. आदेश में कहा गया है, " पटाखे पर प्रतिबंध इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लगाए हैं कि कि पटाखे फोड़ने से हानिकारक रसायन निकलते हैं. इससे कमजोर समूहों के श्वसन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है. साथ ही इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी पटाखे पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि इससे फैले प्रदूषण से कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों और होम क्वारंटीन में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा."