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FD Tax: Fixed Deposit के ब्याज पर नहीं दिया टैक्स तो आएगा नोटिस! ये गलती पड़ सकती है भारी
Zee News
Tax On FD Interest: बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट (Bank FD) पर जो ब्याज आप कमाते हैं, उस पर आपको टैक्स देना होता है. इस पर 'अन्य स्रोतों से आय' के रूप में टैक्स लगता है.
नई दिल्ली: Tax On FD Interest: बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट (Bank FD) पर जो ब्याज आप कमाते हैं, उस पर आपको टैक्स देना होता है. इस पर 'अन्य स्रोतों से आय' के रूप में टैक्स लगता है. लेकिन ऐसा देखा गया है कि कई बार टैक्सपेयर्स एफडी पर होने वाली ब्याज इनकम की जानकारी देने में गलतियां करते हैं, जिससे उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो ब्याज आय का डेटा होता है, वो टैक्सपेयर की ओर से दाखिल किए गए ITR से मैच नहीं करता. तो चलिए आपको बिल्कुल आसाना भाषा में बताते हैं कि एफडी पर मिले ब्याज पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस न आए, इसके लिए आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए.More Related News