Failed Marriage: तलाक पर केरल HC का बड़ा फैसला, असफल शादी के बाबजूद पति या पत्नी का तलाक से इनकार करना क्रूरता
ABP News
Kerala HC on Failed Marriage: इस मामले की याचिका केरल हाईकोर्ट में तब पहुंची जब पत्नी ने क्रूरता के आधार पर पति को तलाक देने के नेदुमनगड फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
Kerala HC on Failed Marriage: विवाह में तलाक और पति के पेंशन के मामले में केरल और बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो बहुत महत्वपूर्ण फैसले किए हैं. दरअसल केरल हाईकोर्ट ने तलाक के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि असफल विवाह के रिश्ते में रहने के लिए कोई भी पुरुष या महिला बाध्य नहीं है और ना ही कोई इन्हें मजबूर कर सकता है. HC ने आगे कहा कि ऐसे रिश्ते आपसी सहमति से तलाक देने से मना करना 'क्रूरता' माना जाना चाहिए.
कोर्ट ने ऐसा पति- पत्नि की एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा इस याचिका में पत्नी ने क्रूरता का हवाला देते हुए पति को तलाक देने के कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. याचिका की सुनवाई कर रहे जज जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक ने अपने फैसले में कहा कि अगर सारी कोशिशों के बाद भी शादी का रिश्ता असफल होता है तो ऐसे में किसी एक का तलाक देने से इनकार करना क्रूरता के अलावा कुछ नहीं है.