
EPFO Service: पीएफ खाते में जमा पेंशन का पैसा निकालना है, बस फॉलो करें ये चार सिंपल स्टेप
Zee News
अगर कोई कर्मचारी चाहे तो वो पीएफ अकाउंट में जमा पेंशन फंड के पैसों को निकाल सकता है. नौकरीपेशा लोगों की सैलरी का एक हिस्सा PF के रूप में कटता है. लेकिन अगर आप चाहें तो जरूरत के वक्त आप इन पैसों को निकाल भी सकते हैं.
नई दिल्ली: नौकरीपेशा लोगों की सैलरी का एक हिस्सा PF के रूप में कटता है. लेकिन अगर आप चाहें तो जरूरत के वक्त आप इन पैसों को निकाल भी सकते हैं. भविष्य निधि संगठन के नियमों के मुताबिक हर महीने कर्मचारी की सैलरी से कटकर जो अमाउंट पीएफ अकाउंट में जाता है, उसमें से 8.3 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है और 3.67 प्रतिशत हर महीने ईपीएफ में जाता है. अगर कर्मचारी चाहे तो जरूरत पड़ने पर इस पेंशन फंड को निकाल भी सकता है.
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