EPFO Alert! फटाफट निबटा लें PF अकाउंट से जुड़ा ये काम, वरना 7 लाख से अधिक का होगा नुकसान
Zee News
EPFO ने फिर अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में ई-नॉमिनेशन को फाइल किए बिनाआप पैसा नहीं निकाल पाएंगे. EPF खाताधारक अपने खाते में ई-नॉमिनेशन (e-nomination) से किसी भी परिवार के सदस्य को नॉमिनी बना सकता है.
नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने Employee Provident Fund मेंबर्स को लॉकडाउन के दौरान पैसे निकालने की छूट दी है. EPFO ने अब या फिर से अलर्ट किया है कि आप आने वाले दिनों में ई-नॉमिनेशन को फाइल किए बिना पैसा नहीं निकाल पाएंगे. आपको बताया दें कि EPF खाताधारक अपने खाते में ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) से किसी भी परिवार के सदस्य को नॉमिनी बना सकता है. ई-नॉमिनेशन के जरिए ऑनलाइन पेंशन क्लेम (Online Pension Claim) करने मेंआपको फायदा मिलेगा. साथ ही ई-नॉमिनेशन के जरिए खाताधारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी ऑनलाइन ही क्लेम भी कर सकेगा. EPFO के मुताबिक अगर आपने नॉमिनी का सेलेक्शन नहीं किया तो आपका फंड अटक सकता है. आपको बात दें कि EPFO ने यह सर्विस पिछले साल शुरू की थी. लेकिन खाताधारकों ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है. लेकिन, अब EPFO इसमें नई प्लानिंग कर रहा है. इसके तहत अगर कोई खाताधारक अपने PF account में नॉमिनी को नहीं जोड़ता है तो वह पीएफ की राशि नहीं निकाल पाएगा. इसके साथ ही कोई भी क्लेम सेटल नहीं होगा. क्लेम करने से पहले ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य है.More Related News